उदयपुर। नगर निगम अग्निशमन शाखा द्वारा गुरूवार को सुरक्षा मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए की गई जांच में कमी पाए जाने पर गुरूवार को चार होटल ईमारतों को सीज करने की कार्यवाही की गई। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया की शहर में बड़ी एवं रिहायशी ईमारतें जैसे शोपिंग मॉल, होटल्स, कोचिंग संस्थानें, स्कुल, हॉस्टल, पेट्रोल पम्प, रेस्टोरेंट एवं व्यावसायिक गतिविधि करने वाले समस्त स्थल आदि बनी हुई है, यदि सुरक्षा मापदण्डों को ध्यान में रखकर उनका निर्माण नहीं किया गया है तो उन्हे तुरन्त सीज करने की कार्यवाही की जाएगी।

गुरूवार को नगर निगम की टीम ने ने सुरक्षा मापदंडो को पूरा नहीं करने व फायर फाइटर सिस्टम नहीं लगाने वाली निगम क्षेत्र में बनी सेक्टर-13, हिरण मगरी स्थित रॉयल आईकॉन होटल, ऑक्सीऑन होटल एवं हरिदास जी की मगरी स्थित होटल अगवानी तथा ईमली घाट चांदपोल स्थित उम्मेद होटल ईमारत को सीज करने की कार्यवाही की गई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबुलाल चौधरी ने बताया कि नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश पर शहर की कई प्रमुख ईमारतों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में फायर ऑफिसर शिवराम मीणा, नवदीप सिंह बग्गा आदि की टीम द्वारा ईमारत की सुरक्षा मापदण्डों को लेकर सगन जांच की गई। जांच में जिन ईमारतों ने सुरक्षा मापदण्ड नहीं अपनाए थे उन्हें नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किये गए। नोटिस मिलने के उपरान्त भी सुरक्षा हेतु जारी निर्देश की पालना नही करने के कारण गुरूवार को नगर निगम अग्निशमन दल ने चार होटल्स को सीज करने की कार्यवाही को अंजाम दिया।
लगातार जारी रहेगी कार्यवाही
नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने स्पष्ट किया है कि स्वायत्त शासन विभाग राज. सरकार व नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के तहत लाईफ एण्ड सेफ्टी के तहत जनहित एवं सुरक्षा की दृष्टि से शहर में निर्मित होटल रेस्टोरेन्ट एवं अन्य व्यावसायिक व गैर व्यावसायिक ईमारत में सुरक्षा मापदण्डो को लेकर आकस्मिक जांच की जाएगी। जांच में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी। यदि किसी ईमारत में सुरक्षा को लेकर कुछ कमी है तो वह उस कमी को पूरा कर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करें साथ ही नगर निगम अग्निशमन शाखा से एनओसी प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त करें। यदि भवन मालिकों द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से कोई कमी रखी जाएगी तो ऐसी ईमारतों को नगर निगम अग्निशमन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सीज किया जाएगा।