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कैब राइड कैंसिल करने पर कंपनी को देना होगा जुर्माना, स्विगी और ज़ोमाटो जैसी बड़ी कंपनियां भी होगी नियम में शामिल

आप भी यदि सफर करने के लिए कैब का सहारा लेते हैं और कैब चालकों के मनमाने ढ़ग से वसूली और राइड कैंसिल से परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए हैं। परिवहन विभाग ने मोबाइल एप से संचालित कैब सेवाओं की मनमानी पर ब्रेक लगा दिया हैं।

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राजस्थान में अब कैब चालकों के मनमानी पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने नए नियम जारी किए हैं। नियम के तहत अब कैब चालक यात्रियों को ले जाने से मना करते है या राइड कैंसिल करते है तो अब कंपनी इसका जुर्माना अदा करेगी। कैब और बाइक कंपनी मनमर्जी का किराया वसूलते हैं उनके लिए परिवहन विभाग राजस्थान मोटर व्हीकल एग्रीगेटर नियम 2023 जारी करेगा। परिवहन विभाग की ओर से जारी किए गए इस नियम में कई तरह के प्रावधान शामिल होंगे। इस नियम की खास बात यह होगी कि इस दायरे में स्विगी और ज़ोमेटो जैसी बड़ी कंपनियां को भी शामिल किया जाएगा। बारिश के मौसम में कई बार कैब चालक लोगों से दोगुना किराया वसूलते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग द्वारा यह नियम जून महीने में ही लागू कर दिया जाएगा।

बता दें कि मोबाईल एप द्वारा संचालित कैब सेवाएं जैसे ओला, उबेर और रेपिडो राजस्थान में अपनी सेवाएं दे रही हैं। ट्रैफिक नियमों में किए जा रहे ये बदलाव उन यात्रियों के लिए बेहद राहत भरे साबित होंगे, जो ज्यादातर कैब या फिर ऑटो में सफर करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लंबे समय से इस तरह के मामले सामने आ रहे थे कि कैब चालक बुक की गई राइड को लास्ट टाइम पर कैंसिल कर देते हैं या फिर ऑटो ड्राइवर यात्रियों को गंतव्य तक ले जाने में आनाकानी करते हैं।

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