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जबरन शादी के लिए दबाव बनाने वाले अभियुक्त को पुलिस ने पेश किया कोर्ट में

उदयपुर। शहर के अम्बामाता थाने में जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों को गुरूवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर उनकी पिटाई कर दी। इससे पहले पीड़िता की ओर से थाने में दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए सबसे पहले आरोपी मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार किया।

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उसके बाद उसके भाई और पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पिटाई की सूचना मिलने पर एसपी विकास शर्मा और एएसपी मंजित सिंह सहित 4 से 5 थानों का जाब्ता मौके पर पहुंचा और आरोपियों को भीड़ से निकालकर कोर्ट में पेश किया गया। यहां से आरोपी को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है।

शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने का दबाव

पीड़िता की ओर से दर्ज रिपोर्ट में उसने बताया कि मोहम्मद आसिफ से दो साल से दोस्ती थी। दोस्ती के बाद वह शादी करने का कहने लगा। वह बार-बार धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव बना रहा था। शादी की बात पर वह कहता कि उसे धर्म बदलकर शादी करनी पड़ेगी। इस पर उसने दोस्ती तोड़ दी। लेकिन, आरोपी मोहम्मद आसिफ इसके बाद भी उसे परेशान करता था। बता दे कि पीडिता चित्ताैड़गढ़ जिले की रहने वाली है और शहर में रहकर होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही है। जबकि आरोपी का उदयपुर में ही पार्किंग का ठेका है।

दिल्ली की घटना का हवाला देते हुए आरोपी ने धमकाया

पीडिता ने बताया कि आरोपी ने कॉल कर धमकाया कि नहीं मानी तो तेरे टुकड़े-टुकड़े कर तेरी मां को सौंप दूंगा। पीड़िता ने बताया कि आसिफ ने कहा कि तेरा हाल भी दिल्ली की साक्षी जैसा कर दूंगा। जब उसने आरोपी के पिता अब्दुल रजाक व भाई खालिद को भी समझाने के लिए कॉल किया तो वे भी धमकाने लगे और कहा कि जैसा ये करता है वैसा कर दे नहीं तो ये तुझे मार देगा।

कोर्ट में पीड़िता को देख कमेंट किया तो भड़क गई भीड़

आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अंबामाता थाना पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची। यहां पहले से ही भीड़ मौजूद थी। पेशी के दौरान पीड़िता और मां पहले से मौजूद थी। कोर्ट में पेशी के दौरान जैसे ही दोनों का आमना-सामना हुआ तो आरोपी ने पीड़िता को कमेंट कर दिया। इतने में ही कोर्ट में मौजूद भीड़ भड़क गई और आरोपी की पिटाई कर दी। इस पर बीच-बचाव में आए आरोपी के पिता और भाई की भी पिटाई कर डाली। इस मामले में बार एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश मोगरा ने बताया कि कोर्ट में पेशी के वक्त आरोपी के साथ मारपीट हुई थी। लेकिन, वकीलों ने आरोपी से मारपीट नहीं की। मारपीट करने वाले लोग बाहर के थे।

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