उदयपुर। भाजपा नेता और पूर्व पार्षद के खिलाफ एक व्यक्ति ने उसके द्वारा सिक्योरिटी पेशे के तहत दिए गए चैक को मनमानी राशी भरकर अनादरित करवाने का आरोप लगाते हुए एसपी के समक्ष एक परिवाद पेश किया है।
जानकारी के अनुसार अंकित पुत्र रतनलाल शर्मा निवासी एमपी कॉलोनी सेक्टर 14 ने एसपी के समक्ष परिवाद पेश किया कि उसे व्यवसाय के लिए दुकान की आवश्यकता थी, जिस पर परशुराम चौराहे पर डिवाइन होटल के नीचे राकेश पोरवाल की एक दुकान थी। उसके बारे में राकेश पोरवाल से बातचीत हुई थी और किराया 32 हजार रूपए प्रतिमाह तय करके एक नवम्बर से दुकान चालू करने के लिए कहा था तथा 3 माह का एडवांस किराया देना तय किया था। उसने 3500 रूपए नकद दिए एवं सिक्योरिटी पेटे एक खाली चैक हस्ताक्षर कर दिया था। उसने कहा था कि नवरात्रि के बाद पैसे देकर चैक वापस ले लूंगा। उन्होंने बाद में दुकान दिखाने के लिए कहा था।
श्राद्ध के बाद नवरात्रि में मैं वहां गया और राकेश पोरवाल को दुकान दिखाने के लिए कहा जिस पर उन्होंने दुकान का ताला खोलकर दिखाई तो दुकान की कंडीशन अच्छी नहीं थी और लाईट कनेक्शन भी नहीं था और न कोई मीटर लगा हुआ था। वह बिजली विभाग में गया तो वहां 25 हजार रूपए मांगे तो उसने राकेश पोरवाल को पैसा जमा करवाने के लिए कहा तो राकेश ने मना कर दिया। जिस पर उसने 28 अक्टूबर को चैक मांगे तो पोरवाल ने कहा कि अभी चुनाव चल रहे है बाद में चैक दे दूंगा। बाद में चैक देने में टालमटोल करने लगा।
राकेश ने बाद मेें इस चैक में मनमर्जी से राशि भरकर बाउंस करवा दिया। उसे जब इस बारे में पता चला तो राकेश पोरवाल से सम्पर्क किया तो उसने कहा कि आपका चैक गलती से लग गया है व बैंक से चैक आते ही चैक देने के लिए कहा। पर चैक ना देकर उसे अधिवक्ता के माध्यम से चैक बाउंस का नोटिस भिजवा दिया। पीड़ित ने एसपी को परिवाद देकर कार्यवाही की मांग की। इस मामले में भाजपा नेता और पूर्व पार्षद राकेश पोरवाल से सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि यह लेन-देन का मामला था और उसकी नीयत पलट गई, इसी कारण वह एसपी के पास गया है।