2 करोड़ की रिश्वत मामले में निलंबित एसओजी ASP दिव्या मित्तल को गुरुवार को तीसरी बार जमानत मिल गई। हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी पर रोक के आदेश जारी किए। हाईकोर्ट जस्टिस नुपूर भाटी की अवकाश कालीन एकल पीठ में याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक के आदेश दिए।
आपको बता दे कि निलंबित एसओजी ASP दिव्या मित्तल की आबकारी मामले में तीसरी बार गिरफ्तारी हो सकती थी। ऐसे में दिव्या के वकील ने गिरफ्तारी पर रोक के लिए याचिका दायर की थी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एफआईआर से आरोप तय नहीं किया जा सकता हैं और गिरफ्तारी पर रोक के आदेश जारी किए गए हैं।