उदयपुर की होटलों में  यात्रियों से अब यात्री कर वसूला जाएगा  

होटल संचालकों को यात्रियों को डेटा रखते हुए नगर निगम में प्रति कमरे की बुकिंग पर कर चुकाना होगा 

यह नियम उन यात्री पर लागू होगा जो शहर की होटलों में तीन हजार या उससे ऊपर की राशि का कमरा लेंगे

3000 हजार या उससे अधिक का कमरा लेने पर अब यात्रियों को 200 रुपए का टैक्स अदा करना होगा 

3000 से 5000 के मध्य किराए पर 200 रुपए यात्री कर देना होगा

5000 से 10 हजार के मध्य किराए 300 रुपए यात्री कर देना होगा 

10 हजार या इससे अधिक किराया राशि पर 500 रुपए यात्री कर देना होगा 

यह राशि कमरा बुक होने की स्थिति में वसूल की जाएगी, होटल संचालक को बुकिंग का समस्त रेकॉर्ड रखना होगा

इसमें गड़बड़ी करने पर पहली बार 10 हजार रुपए जुर्माना देना होगा

दूसरी बार पकड़े जाने पर निगम कुछ समय के लिए होटल का लाइसेंस निलंबित कर सकेगा 

3000 हजार से कम का कमरा बुक कराने वाले यात्रियों से यात्रीकर नहीं लिया जाएगा