राज्य उपभोक्ता आयोग की सर्किट बेंच उदयपुर ने करीब 13 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया हैं। फैसले के अनुसार पीड़ित को अरूणोदय सामर आई एण्ड मेटरनिटी होम एवं सोनोग्राफी क्लिनिक की ओर से 20 लाख रूपए मय ब्याज अदा किए जाएगें।
राज्य उपभोक्ता आयोग की सर्किट बैंच उदयपुर के न्यायिक सदस्य एस के जैन और रामफूल गुर्जर ने कमलेश दवे, जान्हवी दवे और हिया दवे के प्रकरण में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। आयोग ने मामले की विस्तृत सुनवाई करते हुये अरूणोदय सामर आई एण्ड मेटरनिटी होम एवं सोनोग्राफी क्लिनिक और उसके डॉक्टर अरूण कुमार सहित डॉक्टर राजकुमारी सामर की और से किए गए इलाज में लापरवाही मानते हुए 20 लाख रूपये मय ब्याज के अदा करने के आदेश दिये हैं। परिवादी की ओर से पैरवी अधिवक्ता अरूण व्यास ने की।