देश के गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में तीन नए क्रिमिनल कानून पेश किए, जिसमें मुख्य रूप से राजद्रोह कानून को समाप्त कर दिया और बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी देने का प्रावधान रखा है।
3 नए क्रिमिनल बिल पर लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि राजद्रोह कानून अंग्रेजों ने बनाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजद्रोह की धारा 124 को खत्म कर इस कानून को खत्म किया है। शाह ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है। यह उनका अधिकार है। अगर कोई देश की सुरक्षा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कोई सशस्त्र विरोध करता है और बम धमाके करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसे जेल जाना ही पड़ेगा। शाह ने लोकसभा में बोलते हुए शाह ने कहा कि 18, 16 और 12 साल की उम्र की बच्चियों से रेप में अलग-अलग सजा मिलेगी। 18 साल से कम से रेप करने पर आजीवन कारावास और मौत की सजा और गैंगरेप के मामले में 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक की सजा का प्रावधान रखा गया है।