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थम गया चुनाव प्रचार का शोर, प्रत्याशी कर सकेंगे घर—घर जनसंपर्क

25 नवम्बर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किया जा रहा प्रचार प्रचार गुरूवार शाम 6 बजे थम गया। अब प्रत्याशी चुनावी सभा, रैली, रोड़ शॉ आदि नहीं कर पाएगें। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द पोसवाल ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के तहत गुरूवार शाम 6 बजे बाद कोई भी प्रत्याशी किसी भी तरह की चुनावी सभा, रैली या रोड शॉ नहीं कर सकेगा। उन्हें किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं हैं। प्रचार-प्रसार के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। प्रत्याशी घर-घर जनसंपर्क कर सकेंगे। प्रचार प्रसार के थमने के बाद आचार संहिता की पालना को लेकर गठित टीमें इसकी विशेष निगरानी रखेंगी। वहीं उदयपुर जिले की सभी विधानसभाओं के साथ सलूम्बर विधानसभा के लिए मतदान दल शुक्रवार को जिला मुख्यालय से रवाना होगें। जो कि तय समय पर मतदान केन्द्रों पर पहुंच जाएगें।

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जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल ने मतदान दल के कार्मिकों के लिये मतदान केन्द्र मुख्यालय पर बिस्तर, रजाई, तकिया, स्वच्छ पेयजल, गर्मपानी, शौचालय एवं विद्युत व्यवस्था आदि आवश्यक सुविधाए सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए संबंधित विभागों को दायित्व सौंपे है। इस आदेश के तहत उदयपुर नगरीय क्षेत्र मे आने वाले मतदान केन्द्रों के लिए नगर निगम आयुक्त तथा ग्रामीण क्षेत्र मे आने वाले मतदान केन्द्रों हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर एवं नगरपालिका सीमा में आने वाले मतदान केन्द्रों हेतु उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया हैं।

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