देश में नया ‘टेलिकम्युनिकेशन एक्ट 2023’ लागू हो गया है। अब भारत का कोई भी नागरिक अपने पूरे जीवन भर में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। अगर इससे ज्यादा सिम खरीदता है तो जुर्माना लगेगा। यही नहीं, गलत तरीकों यानी गलत डॉक्यूमेंट से सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक का जुर्माना लगेगा।

लेकिन, कई बार देखा जाता है कि आपकी ID पर कोई और व्यक्ति सिम चला रहा है और आपको पता भी नहीं है। ऐसे में कई बार दूसरे व्यक्ति के उस सिम के गलत उपयोग करने पर आप परेशानी में पड़ सकते हैं।
2 मिनट में पता करें आपके नाम पर तो नहीं चल रही फर्जी सिम :
आपकी ID पर कितनी सिम एक्टिवेट हैं इस बात की जानकारी आपको होना जरूरी है। आप 2 मिनट में घर बैठे ही पता कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितनी और कौन-कौन से नंबर वाली सिमें एक्टिव हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं देना होगा। आइए जानते हैं इसकी प्रोसेस…
स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को फॉलो करें:
सबसे पहले tafcop.dgtelecom.gov.in पोर्टल पर जाएं।
यहां बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP की मदद से लॉगइन करें।
अब उन सभी नंबर्स की डिटेल आ जाएगी जो आपकी ID से चल रहे हैं।
लिस्ट में कोई ऐसा नंबर है जिसे आप नहीं जानते, तब उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं।
इसके लिए नंबर और ‘This is not my number’ को सिलेक्ट करें।
अब ऊपर की तरफ दिए बॉक्स में ID में लिखा नाम डालें।
अब नीचे की तरफ Report के बॉक्स पर क्लिक कर दें।
शिकायत करने के बाद आपको एक टिकट ID रिफरेंस नंबर भी दिया जाता है।
आपकी ID पर कितने सिम एक्टिवेट, इसका पता होना क्यों जरूरी?
यदि आपकी ID पर कोई ऐसा सिम एक्टिवेट है जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे, तब उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। जैसे आपकी ID से रजिस्टर्ड सिम से गलत या गैर कानूनी गतिविधियां चल रही हैं तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आपकी ID पर कितने सिम रजिस्टर्ड हैं।
नए टेलिकॉम कानून में 2 लाख रुपए तक का जुर्माना
नया कानून सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से किसी भी टेलिकॉम सर्विस या नेटवर्क और मैनेजमेंट को टेक ओवर करने या उसे सस्पेंड करने की अनुमति देता है। युद्ध जैसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर सरकार टेलिकॉम नेटवर्क पर मैसेजेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी।
नए नियम के तहत भारत का कोई भी व्यक्ति पूरी जिंदगी में 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले पाएगा। वहीं, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे। इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपए और इसके बाद हर बार 2 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले ग्राहक की सहमति लेनी होगी
नए कानून के तहत कंज्यूमर्स को गुड्स, सर्विसेज के लिए विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले उनकी सहमति लेनी होगी। इसमें यह भी बताया गया है कि टेलिकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनी को एक ऑनलाइन मैकेनिज्म बनाना होगा, जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकें।
नए एक्ट में 62 सेक्शन, अभी केवल 39 लागू
टेलिकम्युनिकेशन एक्ट 2023 पिछले साल 20 दिसंबर को लोकसभा और 21 दिसंबर को राज्यसभा में पास हुआ था। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह कानून में बदल गया था। इस कानून में टोटल 62 सेक्शन हैं अभी इसमें से केवल 39 सेक्शन ही लागू हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 21 दिसंबर को टेलिकम्युनिकेशन बिल 2023 राज्यसभा में पेश किया था। इसी दिन यह पास भी हो गया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 21 दिसंबर को टेलिकम्युनिकेशन बिल 2023 राज्यसभा में पेश किया था। इसी दिन यह पास भी हो गया था।
138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा यह कानून
यह कानून 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा जो टेलिकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 की जगह भी यह बिल लेगा। ये TRAI एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा।
इलॉन मस्क की स्टारलिंक जैसी कंपनियों को फायदा होगा
बिल में टेलिकॉम स्पेक्ट्रम के एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन का प्रावधान है, जिससे सर्विसेज की शुरुआत में तेजी आएगी। नए बिल से अमेरिकी बिजनेसमैन इलॉन मस्क की स्टारलिंक जैसी विदेशी कंपनियों को फायदा होगा। वहीं, जियो को इससे नुकसान हो सकता है।