विधानसभा चुनाव 2023 के तहत समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, औद्योगिक उपक्रम या व्यवसाय में कार्यरत कामगारों का मतदान दिवस 25 नवम्बर, 2023 को सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।
संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त संकेत मोदी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार है।
श्रम आयुक्त राजस्थान ने उक्त प्रावधानों के तहत मतदान दिवस 25 नवम्बर को सवैतनिक अवकाश देने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसी क्रम में उदयपुर जिले के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को उनके क्षेत्र में मतदान दिवस को उनके संस्थानों में कार्यरत सभी कामगारों जिसमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित हैं उन्हें सवैतनिक अवकाश प्रदान करने संबंधित आदेश प्रसारित कराने के लिए निर्देशित कर दिया गया है।