उदयपुर। आगामी विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग ने वृद्धजन, विकलांग के लिए होम वोटिंग और आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों के चुनाव से पहले चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर मुख्यालय पर बूथ की व्यवस्था की है। जिसमें ये लोग मतदान कर सकते है।
एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी ने बताया कि विकलांगों और वृद्ध जनों के लिए होम वोटिंग की व्यवस्था की है, जिसमें 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को यह सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव अधिसूचना लगने के 5 दिन के अंदर-अंदर ऐसे लोगों को फार्म 12 भरकर देना होगा। यह फार्म बीएलओं के माध्यम से ऐसे लोगोंं के घर पर पहुँचाया जाएगा। बीएलओं के पास ऐसे लोगों का सारा डेटा है। यदि 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजन ये फार्म भर देते है तो उनके लिए होम वोटिंग की सुविधा की जाएगी।
यदि वे चाहते है कि वे पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाले तो वे ऐसा भी कर सकता है। लेकिन एक बार होम वोटिंग का ऑप्शन का चयन कर लिया तो इसके बाद ये लोग पोलिंग बूथ पर जाकर वोट नहीं कर पाएंगे। होम वोटिंग के लिए चुनाव आयोग की ओर से टीमों का गठन किया है। इसी तरह जरूरी सेवाओं में लिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों व अन्य लोगों के लिए हर रिटर्निंग ऑफिसर मुख्यालय पर चुनाव से ठीक तीन दिन बूथ बनाया जाएगा, जिस पर वोट डाल सके।