राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर रोक के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौराना जनहित याचिका को खारिज कर दिया हैं। याचिकाकर्ता की ओर से याचिका वापस लेने पर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। हाइकोर्ट के इस फैसले के बाद छात्र संगठनों को बड़ा झटका लगा हैं।
बता दे कि राजस्थान के उच्च शिक्षा विभाग ने 12 अगस्त की देर रात आदेश जारी कर प्रदेशभर के यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में छात्र संघचुनाव को नहीं कराने का निर्णय लिया था। इस पर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगने के बाद अधिवक्ता शांतनु पारीक ने जनहित याचिका लगाकर छात्र संघ चुनाव को छात्रों का अधिकार बताते हुए उस पर लगा बैन हटाने की मांग की थी। इसी याचिका पर आज मुख्य न्यायाधीश एजी मसीह की खंडपीठ में सुनवाई की। सीजे एजी मसीह की खंडपीठ ने याचिका को खारिज करने के आदेश दिए।