उदयपुर। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक विदेशी महिला ने अपने ही गाईड के खिलाफ उसका यौन शोषण करने और उससे व्यवसाय के लिए होटल बनाने के नाम पर लाखों रूपए हड़पकर जमीन खरीदने व बाद में इस जमीन को अन्य को हस्तान्तरित करने का मामला दर्ज करवाया है।
पुलिस के अनुसार एक विदेश महिला ने अपने अधिवक्ता के जरिए एक ट्यूरिस्ट गाईड मोहम्मद जहीर पुत्र सिराज मोहम्मद निवासी गणेश नगर पायडा व मोहम्मद सईद शेख पुत्र बशीर मोहम्मद निवासी लालघाट मांझी हाउस के पीछे जगदीश चौक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया कि विदेशी महिला एक बीमारी से ग्रसित होने के कारण निरन्तर वह उपचाररत है। अक्टूबर 2012 में प्रार्थीया अपने पति के साथ तीन दिनों के लिए उदयपुर आई। मोहम्मद जहीर उस समय प्रार्थीया का स्थानीय गाइड था और गाईड को पता था कि उसकी स्वास्थ्य स्थिति सही नहीं है। फिर भी गाईड ने उसका यौन और आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया। पहली बार आरोपी ने उसके निवास पर प्रयास किया।
आरोपी ने बाद में उससे मिलने के लिए तीन बार अकेले एशिया जाने के लिए प्रेरित किया, जिसमें वह थाईलैंड, दिल्ली, उदयपुर और गोवा, मालदीव में आई और यहां पर रही। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और आरोपी ने अपने आप को शादीशुदा नहीं बताया। आरोपी के लिए 6 हजार सीएचएफ का यात्रा व्यय प्रार्थिया द्वारा वहन किया गया था, इसके अलावा आरोपी ने स्विटजरलैंड से 8 हजार सीएचएफ हस्तांतरित करवाए थे और 4 हजार सीएचएफ के उपहार लिए थे।
उसने प्रार्थिया से 18 हजार सीएचएफ उस समय 11 लाख रूपए ले लिए। इसके कारण प्रार्थिया के पति ने उसे तलाक दे दिया और उसे दो बेटों के साथ अकेला छोड़ दिया। इसके बाद वह पांच बार आरोपी से केरल, इंडोनेशिया, तमिलनाडु और पांडिचेरी, केरल ओर मिले इस दौरान करीब 7 लाख रूपए भी प्रार्थियां ने ही वहन किया। इस दौरान आरोपी ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया तो उसने स्वीकार कर लिया। बाद में उसने यह रिश्ता समाप्त कर दिया।
दिसंबर 2020 में प्रार्थिया ने उपचार के दौरान आरोपी जहीर से संपर्क किया, तो शादी का झांसा देकर भारत मे बसने और होटल खोलने का झांसा दिया। आरोपी ने प्रार्थिर्या से अपना कर्ज चुकाने के लिए 600 सीएचएफ मांगे, फिर उसने नए सेल फोन के लिए 900 सीएचएफ लिए, जो उस समय के 1.20 लाख रूपए थे। आरोपी ने होटल के लिए जमीन खरीदने के बहाने आरोपी ने प्रार्थिया से 1 लाख 85 हजार सीएचएफ तत्समय 1 करोड़ 47 लाख 3 हजार 753 रूपए लिए। फरवरी 2021 के अंत में हस्तान्तरित की हुई रकम वापस पाने के लिए प्रयास किया। इस दौरान प्रार्थिया को 5 अप्रैल 2021 की विक्रय विलेख की एक प्रति भेजी, जिसमें बड़ी जमीन मोहम्मद जहीर के नाम पर खरीदना सामने आया।
पैसे लेते समय जहीर ने प्रार्थिया को बताया कि जमीन की किमत 135 लाख रूपए होगी और शेष 12 लाख का उपयोग जमीन के चारों ओर सीमा बनाने के लिए किया जाएगा, लेकिन इस विक्रय पत्र में उल्लिखित राशि केवल 20 लाख की है और शेष 127 लाख रूपए कहा है यह प्रार्थिर्या को भी नहीं पता है। इस कृषि भूमि है कोई होटल नहीं बनाया जा सकता। प्रार्थिया ने आरोपी जहिर से जमीन खरीद से पहले और बाद में पैसे वापस करने के लिए कहा तो उसने सम्पर्क करना बंद कर दिया।
प्रार्थिर्या को बाद में पता चला कि आरोपी शादीशुदा है और उसकी एक बेटी है। बाद में आरोपी ने स्वीकार किया कि 147 लाख रूपए की अत्यधिक राशि उसकी नहीं है और वह इसे वापस कर देगा। प्रार्थिर्या को यह पैसा उसके पति से तलाक के बाद लाभ के रूप में मिला। बाद में आरोपी ने इस जमीन का अधिकांश हिस्सा अपने बहनोई सईद शेख को हस्तान्तरित कर दिया। इस तरह से आरोपी ने प्रार्थिया के साथ धोखाधड़ी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।