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रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला, ट्रेन हादसे में मौत होने पर 5 लाख रुपए देगी, गंभीर चोट पर 2.5 लाख रुपए

ट्रेन में यात्रा करते समय दुर्भाग्यवश यदि कोई यात्री घायल हो जाता है या उसकी मौत हो जाती हैं इसको लेकर रेलवे बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया हैं। राहत की रकम को बढ़ाकर 10 गुना कर दिया गया हैं। इसके तहत ट्रेन हादसे में किसी की मौत होने पर सहायता राशि 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। गंभीर चोट के लिए सहायता राशि 25 हजार रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। साथ ही मामूली चोट की स्थिति में सहायता राशि 5 हजार से 50 हजार रुपए की गई है।

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अस्पताल में भर्ती रखने पर अतिरिक्त मुआवजा

ट्रेन दुर्घटनाओं के मामले में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 30 दिनों से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रखने पर अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा। घायल यात्रियों को हर 10 दिन की अवधि के अंत या अस्‍पताल से छुट्टी की तारीख, जो भी पहले हो ऐसे में 3,000 रुपये प्रति दिन जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, अस्पताल में भर्ती होने के अगले पांच महीनों तक हर 10 दिन की अवधि या डिस्चार्ज की तारीख, जो भी पहले हो के अंत में 750 रुपये प्रति दिन जारी किए जाएंगे।

ट्रेन के ऊपर लगे तारों को छूने से मरने वाले लोगों नहीं दी जाएगी अनुग्रह राशि

सर्कुलर में बताया गया है कि अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग पर एक्सीडेंट का शिकार हुए लोगों, बिना अनुमति प्रवेश करने वालों और ट्रेन के ऊपर लगे तारों को छूने से मरने वाले लोगों को कोई अनुग्रह राशि नहीं दी जाएगी।

बता दे कि रेलवे बोर्ड ने 18 सितंबर 2023 को एक सर्कुलर जारी करके राहत राशि में वृद्धि की जानकारी दी है। नई राहत राशि इसी तारीख से लागू होगा। इससे पहले 2012-2013 में इस राशि में संशोधन किया गया था।

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