उदयपुर। पोक्सो 2 अदालत ने पहाड़ा थाना क्षेत्र में एक किशेारी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दो आरोपियों को दोषमुक्त करते हुए एक आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। इसी तरह पोक्सो 2 अदालत ने सराड़ा थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ दुष्कर्मर् करने में 20 साल की सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार एक पीड़िता ने पहाड़ा थाने में एक लिखित में बादल कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी असोड़ावाड़ा रोबिया छाणी खेरवाड़ा, अरविंद पुत्र कचरा उर्फ शंकरलाल निवासी असोड़ावाड़ा रोबिया छाणी खेरवाड़ा और गोविन्द पुत्र वक्ता डामोर निवासी रोबिया छाणी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया कि वह 21 जून 2021 की रात को उसे बादल ने फोन उसे सिम कार्ड देने के बहाने घर से बाहर बुलाया। वह घर से बाहर निकली तो आरोपी उसे जबरन अपने साथ चाकू की नोंक पर डरा-धमकाकर अपहरण कर गोविन्द के घर ले गए और वहां पर उसके साथ बादल ने उसके साथ दो दिन तक दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी।
इसके बाद आरोपी उसे गुजरात ले जाने की फिराक में थे, पर पीड़िता के परिजनों को पता चलने पर परिजन उसे तलाशते हुए आए तो आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। मामले में सुनवाई के दौरान विशिष्ठ लोक अभियोजक सैयद हुसैन की ओर से 18 गवाह व 47 दस्तावेज पेश किए। पोक्सो 2 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अश्विनी कुमार यादव ने मामले में अरविंद कुमार और गोविन्द कुमार को दोषमुक्त कर दिया। साथ ही अभियुक्त बादल कुमार को धारा 363 में 1 वर्ष का कठोर कारावास और 1000 रूपए जुर्माना, धारा 366 में 2 वर्ष का कठोर कारावास 5 हजार रूपए का जुर्माना, पोक्सों मेें 20 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
पोक्सों में 20 साल का कारावास
इसी तरह सराड़ा थाने में एक पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया कि उसकी नाबालिग पुत्री 15 अगस्त 2022 को मंदिर में दर्शन करने जा रही थी। इस दौरान रास्ते में एक बाईक सवार युवक आया और उसकी पुत्री को धमकाकर सड़क के साईड में लेकर गया, जहां पर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। उसकी पुत्री के शोर मचाने पर आस-पडोस के लोग भागकर आए तब तक आरोपी बाईक छोड़कर फरार हो गया। इस युवक की पहचान कांतिलाल पुत्र कालूराम निवासी खैरकी फलां मेघात परसाद के रूप में हुई।
इस पर पुलिस ने पोक्सों सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर चालान पेश किया। न्यायालय के सुनवाई के दौरान विशिष्ठ लोक अभियोजक सैयद हुसैन ने 15 गवाह व 31 दस्तावेज पेश किए। मामले में पोक्सो 2 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अश्विनी कुमार यादव ने अभियुक्त कांतिलाल को अन्य धाराओं से दोषमुक्त कर पोक्सों मेें 20 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।