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अपराध से कमाए रूपयों से हिस्ट्रीशीटर नारायण सिंह राव की काली स्कॉर्पियों कोर्ट के आदेश पर हुई कुर्क

अपराध से कमाए रूपयों से हिस्ट्रीशीटर नारायण सिंह राव की काली स्कॉर्पियों कोर्ट के आदेश पर हुई कुर्क

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नये आपराधिक कानूनों के तहत मावली थाना पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था इस्तगासा

उदयपुर के मावली थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर नारायण सिंह राव की काली स्कॉर्पियों को कोर्ट के आदेश पर कुर्क किया गया है। नारायण सिंह राव आदतन अपराधी होने के साथ ही हत्या, हत्या का प्रयास, पिस्टल से फायरिंग, अपहरण करना, फिरौती मांगना, जान से मारने की धमकी देना, शराब की तस्करी करना जैसे गंभीर धाराओं में कुल 15 प्रकरण दर्ज है।
नारायण सिंह राव के खिलाफ आईपीएस सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में 16 मई को न्यायालय में इस्तगासा पेश किया। जिसमें आवेदन किया गया कि अपराध से अर्जित अवैध रूपयों से खरीदी हुई काली स्कॉर्पियो गाडी को कुर्क किया जाए। इसके बाद मावली थानाधिकारी द्वारा इस्तगासा पेश होने के न्यायालय में पैरवी की गई। न्यायालय द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए कुर्की आदेश पारित किया गया हैं।

पूरे भारत की संभवतः पहली EX Parte कुर्की कार्यवाही

नारायण सिंह जो कि मावली थाने का हिस्ट्रीशीटर होकर आदतन अपराधी है। नारायण सिहं द्वारा अवैध तरिके से अपराध के जरिये रूपये कमाकर काली स्कॉर्पियों खरीदी जिसके नम्बर भी 302, भादस की हत्या की धारा से प्रेरित होकर रखे है। काली स्कॉरर्पियो के 302 नम्बर रखकर हिस्ट्रीशीटर आमजन में भय पैदा करता है। इसी गाडी का उपयोग करते हुए हत्या का प्रयास, फायरिंग करने व मारपीट कर फिरौती मांगने जैसे मामले कारित कर चुका है।

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